राजस्थान सरकार कोचिंग सेंटर सहित निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम रखने को नियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षण संस्थान अपने यहां काउंसलिंग केन्द्र खोलें, प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों (टॉपरों) का महिमामंडन बंद करें। साथ ही छात्रों का तनाव दूर करने के लिए कदम उठाएं। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निजी संस्थानों को अधिकतम एक करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 5 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
निर्माताओं ने जारी किया िफल्म का पहला पोस्टर, 26 जनवरी को रिलीज होगी ‘गांधी गोडसे-एक युद्ध’
Jan 05, 2023सैमसंग गैलेक्सी M14 5G स्मार्टोफोन भारत में लॉन्च, 6000mAh की बैटरी वाले इस फोन की कीमत 13,490 रुपए
Apr 18, 2023राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022: विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की कवायद
Dec 31, 2022